नगर पालिका परिषद, बिलग्राम

जनपद - हरदोई

जन्म पंजीकरण एक नवजात बच्चे को एक स्थायी पहचान में प्रवेश करने के लिए दरवाजे खोलता है और मृत्यु पंजीकरण से दूसरे का जीवन-यापन के लिए।
एक सरकारी दस्तावेज के रूप में एक जन्म प्रमाण पत्र एक व्यक्ति के अधिकारों अौर राष्ट्र के सुरक्षा का समर्थन करता है। मृत्यु प्रमाण पत्र एक व्यक्ति के लिए पूरे सामाजिक, कानूनी और वित्तीय दायित्व का एक अनिवार्य प्रमाण है। संक्षेप में, एक जन्म प्रमाण पत्र एक व्यक्ति के अस्तित्व के लिए एक सहायक दस्तावेज और एक मृत्यु प्रमाण पत्र परिवार के सदस्यों की सेवा के लिए एक दस्तावेज है।
जन्म का पंजीकरण न केवल पावती प्रदान करता है, बल्कि यह एक व्यक्ति के अस्तित्व को कानूनी दर्जा देता है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षा सहित अन्य मौलिक अधिकारों तक पहुँचने के लिए काम आता है। पहचान प्रमाण और विभिन्न सेवाओं के लिए पात्रता के अलावा जन्म पंजीकरण एक बड़ी हद तक शैक्षिक और अन्य बच्चे की देखभाल की सुविधाए, प्रतिरक्षण टीके की खुराक की आपूर्ति जैसे कुछ महत्वपूर्ण बुनियादी चिंताओं को निर्धारित करने के लिए देश और सरकार मदद करता है। मृत्यु का पंजीकरण भी सरकार के लिये महत्वपूर्ण है जीवन प्रत्याशा,आबादी और अन्य जानकारी से संबंधित सेवाओं प्रदान करने का विश्लेषण करने में मदद करता है।
एक खराब पंजीकरण प्रणाली जन्म और मृत्यु दर के गलत गणना करने के लिए नेतृत्व कर सकता है। दरअसल एक प्रभावी जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्रणाली स्थानीय स्व-शासन के नए युग में राजनीति के समझदार आपरेशन करने के लिए प्राथमिक है। दरअसल एक प्रभावी जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्रणाली स्थानीय स्व-शासन के नए युग में राजनीति के लिये अत्यन्त आवश्यक है।

जन्म पंजीकरण का महत्व:

जन्म पंजीकरण एक व्यक्ति के लिए कानूनी तौर पर पहचान सिविल स्थिति, आयु, परिवार में निर्भरता स्थिति और एक विस्तृत विविधता अधिकार प्रदान करता है। जन्म का पंजीकरण और जन्म प्रमाण पत्र जारी करना आपस में जुड़े हुए हैं। जन्म का पंजीकरण जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आरबीडी अधिनियम स्पष्ट रूप से स्थानीय निकायों में पंजीयकों काे जन्मों की सूचित करने के 21 दिन के भीतर जारी करने के लिये निर्दिष्ट किया गया है। एक व्यक्ति के लिए जन्म प्रमाण पत्र व्यक्तिगत पहचान और सुरक्षा के लिये तालिका में सांकेतिक किया गया है।

मृत्यु पंजीकरण का महत्व:

मृत्यु का सबूत एक व्यक्ति के लिये कानूनी, सामाजिक और वित्तीय दायित्वों के लिये महत्वपूर्ण है। सदस्यों की संपत्ति का उत्तराधिकार और वैधानिक दायित्वों को बंद करने के लिए। मृत्यु प्रमाण पत्र दुर्घटना, हत्या के मामले में और भी जीवन बीमा निगम और अन्य वित्तीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने पर "मौत की परिस्थितियों" को साबित करने में महत्वपूर्ण है। मृत्यु प्रमाण पत्र परिवार पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है।

प्रमाणपत्र जारी करने

आरबीडी अधिनियम के अनुसार नामित रजिस्ट्रार अभी भी जन्म, मृत्यु और जन्म के लिए प्रमाण पत्र जारी करने का हकदार है। आयुक्त / स्वास्थ्य अधिकारी को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नामित किया गया है। किसी ने अगर समय के भीतर पंजीकृत किया गया है तो अपने संबन्‍िधित नगर पालिका/पंचायत में जाकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। आरबीडी अधिनियम ने प्रभार से मुक्त प्रमाण पत्र जारी करने की सिफारिश की है। हालांकि, नगर पालिका 10 से लेकर 20 रू० तक प्रभार शुल्क लेते हैं।